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बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक, HC ने कहा- दिल्ली में BJP नेता के घर जाकर पूछताछ कर सकती है पंजाब पुलिस

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दिल्ली के भाजपा नेता तजिंदर बग्गा केस की मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली और हरियाणा में पंजाब पुलिस को डिटेन करने पर बहस हुई। सुनवाई तकरीब सुबह 11 बजे शुरू हुई। दिल्ली पुलिस, हरियाणा और पंजाब सरकार के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक बग्गा को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस चाहे तो इस दौरान दिल्ली में बग्गा के घर जाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। बग्गा पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी के बाद मोहाली के स्टेट साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है।


इससे पहले दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला था। इसके खिलाफ बग्गा के वकील हाईकोर्ट चले गए। आधी रात को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने आज मंगलवार 11 बजे तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने दिल्ली पुलिस और तजिंदर बग्गा को पार्टी बनाने की मांग की है। वहीं तजिंदर बग्गा ने हाईकोर्ट में इस केस को ही खारिज करने की याचिका दायर की है।


बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जब वह उसे पंजाब में मोहाली कोर्ट ला रहे थे तो कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक लिया। हरियाणा पुलिस ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस के मैसेज पर यह कार्रवाई की गई। जिसके बाद दिल्ली पुलिस कुरुक्षेत्र पहुंची और बग्गा को अपने साथ दिल्ली ले गई। वहीं कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस की बस ये चूक रही कि वह कोर्ट से अरेस्ट वारंट नहीं ले गई। बाद में मोहाली कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला तो उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।


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