Breaking News

राष्ट्रपति चुनाव में खूब रही क्रॉस वोटिंग की चर्चा

http://pioneerhindi.com/storage/article/GlmP2sJeXpSiepnuVIufVyOeAxAUQahErDrVUfMN.webp

देश में 15 वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। इस चुनाव में एक ओर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं तो वहीं उनके सामने विपक्ष के यशवंत सिन्हा हैं। सोमवार चुनाव के बीच कई राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आईं। ओडिशा, यूपी, असम इन राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। आखिर क्रॉस वोटिंग होती क्या है और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सदस्यों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होती है।


क्रॉस वोटिंग यदि कोई सांसद या विधायक कर दे तो क्या यह मत गिना जाएगा। बिल्कुल उसके वोट की गिनती की जाएगी। वोट देने वाला अपनी पार्टी से अलग दूसरे उम्मीदवार को वोट देता है, वह क्रॉस वोटिंग है उसे अवैध मतदान नहीं कहा जा सकता है। क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से व्हिप जारी किया जाता है और जो उसके खिलाफ कोई सदस्य जाता है उसकी पार्टी की सदस्यता खत्म हो सकती है।



पार्टी से निकाले जाने के बाद भी विधायक सांसद की सदस्यता बची रह जाती है और वह पद पर बने रहते हैं। क्रॉस वोटिंग का पता राजनीतिक दलों को चल जाता है। जिसके बाद ऐसे सदस्यों को पार्टी के महत्वपूर्ण पदों से हटाने के साथ ही पार्टी से कई बार बाहर भी कर दिया जाता है।


राष्ट्रपति चुनाव में आज ओडिशा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीम ने यह कहते हुए कि मैं कांग्रेस विधायक हूं लेकिन मैंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। यह मेरा निजी फैसला है क्योंकि मैंने दिल की सुनी जिसने मुझे अपनी धरती के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया। वहीं यूपी में सपा विधायक के क्रॉस वोटिंग की खबर है।

ताज़ा समाचार

Categories