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हिजाब बैन के खिलाफ ओवैसी-महबूबा:AIMIM चीफ बोले- कोर्ट के फैसले से असहमत, हिजाब से क्या दिक्कत है; महबूबा ने कहा- फैसला आजादी के खिलाफ

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ जहां हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट से फैसले से असहमति जताई है। इधर, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसे मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया है।


हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले की पूरी खबर यहां पढ़ें..


हिजाब पर हाईकोर्ट में हारीं लड़कियां, अर्जी खारिज:कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं; स्कूल यूनिफॉर्म पहननी ही होगीकर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर आए तमाम रिएक्शन्स के बारे में जानने से पहले, आप ओवैसी के बयान पर अपनी राय यहां दे सकते हैं।।

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