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Maharashtra: जश्न के कार्यक्रम, समारोह, सभा, पार्टी और गतिविधि के आयोजन Ban || BMC || New Year Party

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महाराष्ट्र सरकार ने रात नौ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर शुक्रवार को रोक लगा दी थी. लेकिन अब देश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई महानगर पालिका ने सार्वजनिक और बंद जगहों पर नए वर्ष के उत्सव पर रोक लगा दी है. बीएमसी के कमिश्नर डॉ आईएस चहल द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्रेटर मुंबई की नगरपालिका सीमा में किसी भी बंद या खुले स्थान पर किसी भी तरह के जश्न के कार्यक्रम, समारोह, सभा, पार्टी और गतिविधि के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह आदेश आज रात से प्रभाव में आ गया है. मिल रही जानकारी के अनुसार राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,410 नये मामले सामने आये हैं जिनमें से 100 मामले ओमिक्रोन वेरिएंट के हैं. वहीं कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या बृहस्पतिवार की तुलना में लगभग दोगुनी हो गयी है. 


महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र में बंद परिसरों में विवाह समारोहों में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते, वहीं खुले स्थानों पर समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 250 से अधिक या कुल क्षमता की 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य समारोहों में ऐसे बंद परिसरों में भाग लेने वालों की संख्या कुल क्षमता की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जहां सीटें फिक्स हैं.



जहां बैठने की सीटें फिक्स नहीं हैं, वहां भाग लेने वालों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. वहीं किसी भी खेल के आयोजन में लोगों की संख्या समारोह स्थल की क्षमता से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती. दिशानिर्देशों के अनुसार रेस्तरां, जिम्नेजियम, सिनेमाघरों और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन करते रहने की अनुमति है.

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